अधिकारियों, कर्मचारियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी

 अधिकारियों, कर्मचारियों को देनी होगी संपत्ति की जानकारी
भोपाल। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को फरवरी माह से पहले 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंपने का आदेश जारी किया है। कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्मेट में अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी है।
सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश के अनुसार, सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अचल संपत्ति का ब्यौरा (1 जनवरी से दिसंबर 2024 की स्थिति तक) पेश करना होगा। इसमें कर्मचारियों को अपनी सैलरी, पद, जिला, और उनकी संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा। यदि कोई कर्मचारी इस तय समय सीमा में संपत्ति का ब्योरा नहीं देता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार की 31 मार्च 2023 को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में नियमित सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या कुल 5 लाख 90 हजार 550 है। मतलब सभी को संपत्ति का ब्योरा देना होगा।
यह जानकारी देनी होगी
वर्तमान में किस पद पर पदस्थ है, किस जिले में पदस्थ है और कितना वेतनमान मिल रहा है, आदि की जानकारी देनी होगी,  सरकारी नौकरी में आने से लेकर वर्तमान तक अपनी और परिवार के सदस्यों के नाम से कितनी अचल संपत्ति क्रय की गई, अचल संपत्ति क्रय करते समय उसकी कीमत और वर्तमान की कितनी कीमत के बारें में भी बताना होगा, संपत्ति से कितनी आय प्राप्त होती है, इसकी भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा  अब तक जो भी संपत्ति आपके पास है वे खुद अर्जित की हैं या फिर पुश्तैनी हैं? अगर कर्मचारी ने संपत्ति खुद अर्जित की है तो उसका भुगतान कैसे किया गया है?