सप्ताह में केवल 5 दिन खुलेंगे कार्यालय, शनिवार को छुट्टी, रविवार को लॉकडाउन

सतना | कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। इसी सतर्कता के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कोरोना के अनवरत विस्तार को देखते हुए शनिवार को कार्यालयों की छुट्टी करने के साथ रविवार को कंपलीट लाकडाउन के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा आज से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश भी शासन स्तर से जारी किए गए हैं। इसी के साथ मास्क न लगाने पर जुर्माने को दोगुना करते हुए अब 200 रूपए वसूलने के आदेश भी जारी हुए हैं। फिलहाल यह प्लान आगामी 90 दिनों के लिए बनाया गया है। कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं कि वे स्थानीय हालातों के देखते हुए पाबंदियां बढ़ा या घटा सकते हैं। 

इन आदेशों में सतना जिले में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, मेला का आयोजन और सार्वजनिक रूप से लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में शादी समारोह एवं सामाजिक कार्यक्रमों में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगें। उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होगें। 

रेस्टोरेंट पर बैठकर खाने में प्रतिबंध रहेगा परन्तु वह टेक अवे भोजन प्रदाय कर सकेगें। बंद हाल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हाल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में सतना नगर निगम क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने पर अर्थदंड की राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। जिले के शेष क्षेत्र में पूर्ववत अर्थदंड 100 रुपए ही रहेगा।

भारत सरकार गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का कडाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

ये बंद रहेंगे
जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा घर 

इन पर प्रतिबंध 

  • सामाजिक एवं धार्मिक त्योहारों में निकलने वाले जुलूस
  • मेला सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना
  • जन सुनवाई कार्यक्रम स्थगित  

चूने व रस्सी के बनाए जाएंगे गोले 
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जिले की समस्त दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोसल डिस्टेसिंग सुनिश्चित कराई जाये। साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जाये।