गलत रजिस्ट्री करने पर लाइसेंस होगा निरस्त

रीवा | बुधवार को जिला पंजीयक अधिकारी ने जिले भर के बेंडर और रजिस्ट्री लेखकों की बैठक आयोजित किया। बैठक में मुख्य रूप से नियम कानून को ध्यान में रख कर रजिस्ट्री करने पर चर्चा की गई। इस दौरान लापरवाही और गलत रजिस्ट्री करने पर लाइसेंस निरस्त करने की भी चेतावनी दी गई है।

अक्सर देखने को मिलता है कि भू-माफिया रजिस्ट्री लेखक और बेंडरों से मिली भगत करके गलत रजिस्ट्री करा देते हैं। जिसमें खरीदार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह की कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। कुछ मामलों में तो एफआईआर तक हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति निर्मित न हो इसके लिए सख्ती करने की तैयारी पंजीयक विभाग द्वारा की जा रही है। इसी सिलसिले में बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में जिले भर के रजिस्ट्री लेखक और बेंडर शामिल हुए थे। इस दौरान जिला पंजीयक अधिकारी रत्नेश भदौरिया ने साफ लहजें में कहा है कि रजिस्ट्री करते वक्त न सिर्फ नियम कानून को ध्यान में रखा जाए। बल्कि प्लाट की साफ फोटो और सड़क भी दर्शाई जाए। इसके बाद ही रजिस्ट्री हो सकेगी। ऐसा नहीं करने पर रजिस्ट्री रोक दी जाएगी। इसके अलावा गलत रजिस्ट्री कराने पर संबंधित रजिस्ट्री लेखक और बेंडर का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।

लगेगा 50 का स्टाम्प और 50 की टिकट
बैठक में यह भी बताया गया है कि रजिस्ट्री के साथ एक हलफनामा लगाया जाएगा। जिसमें 50 रुपये का स्टाम्प और 50 रुपये की टिकट लगाना अनिवार्य रहेगा। हलफनामा रहने पर ही रजिस्ट्री की जाएगी।

जबरिया स्लाट न करें बुक
अक्सर देखा  गया है कि बेंडर पहले ही स्लॉट बुक करके रोक देते हैं। जिसके चक्कर में आम लोगों को स्लाट नहीं मिल पाता और उनकी रजिस्ट्री समय पर नहीं हो पाती है। इन स्लॉटों का फिर बेंडर मनमानी रुपये वसूलते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए जिला पंजीयक अधिकारी ने निर्देश दिया है कि पहले से स्लॉट बुक करके रोका न जाए। ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।