उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार और विंध्य चेम्बर को भेजा नोटिस
सतना | अंचल की शीर्ष व्यापारिक संस्था विंध्य चेम्बर आफ कामर्स को एक फिर हाइकोर्ट का नोटिस आया है। दरअसल सत्र 2018-20 के लिये निर्वाचित होने के बाद पहली कार्यसमिति की बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद वे पुन: पद वापसी चाहते हैं। इसके लिये संस्था की आमसभा और फिर फर्म और सोसायटी रजिस्ट्रार रीवा के यहां अपील करने के बाद सफलता न मिलने पर पिछले दिन वे उच्च न्यायालय जबलपुर पहुंचे हैं, जहां से विंध्य चेम्बर और रजिस्टार रीवा दोनों को नोटिस जारी हुए हैं। संस्था के इतिहास में अब तक हाइकोर्ट की ओर से मिला यह दूसरा नोटिस है। इसके पहले पूर्व अध्यक्ष विवेक अग्रवाल भी रजिस्ट्रार द्वारा निर्वाचन शून्य होने पर भी हाइकोर्ट गये थे और इसी तरह नोटिस आया था।
ये था घटना क्रम
लंबे समय से चेम्बर की राजनीति में सक्रिय शहर के वरिष्ठ व्यवसायी व समाजसेवी सुरेश बड़ेरिया संस्था में कई पदों पर रहते हुए कई बार वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मौजूदा कार्यकारिणी के लिये जुलाई 2018 के पहले सप्ताह हुए चुनाव में वे एक बार फिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। इसके बाद उसी माह 25 जुलाई को कार्यसमिति की बैठक में सहयोजन में उनके प्रस्तावित संजय गुप्ता को शामिल न करने पर उन्होंने बैठक में ही यह कहते हुए अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंप दिया था कि ‘संजय नहीं तो सुरेश नहीं’। इसे कार्यकार्यकारिणी ने तत्काल स्वीकार कर लिया था। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका इसके बाद वे अपना इस्तीफा वापस लेने के लिये प्रयासरत हो गये।
त्यागपत्र स्वीकार करना गलत
श्री बड़ेरिया शुरू से ही यह कहते रहे हैं कि चेम्बर की कार्यकारिणी के पास कार्यकारिणी के किसी पदाधिकारी के इस्तीफे को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। बल्कि नियमन उनके त्यागपत्र को होने वाली वार्षिक आमसभा में रखा जाना चाहिये था और बहुमत से निर्णय लिया जाना चाहिए था। इनके द्वारा रजिस्ट्रार को की गई शिकायत में आमसभा में फर्जी उपस्थिति दिखाकर कोरम पूरा करने का भी आरोप लगाया गया था। उनके द्वारा यह मामला आमसभा में मामला उठाया गया था।
इस दौरान उन्होंने यह स्वीकार भी किया था कि उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया था। इसके बाद उन्होंने त्यागपत्र वाले मामले के साथ ही आमसभा में फर्जी उपस्थिति के आरोपों के साथ सहायक रजिस्टार फर्म एवं सोसायटी रीवा के यहां अपील की जो लंबी सुनवाई के बाद 21 जनवरी 2020 को खारिज हो गई। इसके बाद श्री बड़ेरिया ने फिर से पद के लिए चेंबर अध्यक्ष द्वारिका गुप्ता एवं महामंत्री ऋषि अग्रवाल के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक सतना के यहां भी शिकायत की। लेकिन कोई कार्रवाई न होने तथा सहायक रजिस्ट्रार रीवा के आदेश से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में आवेदन दिया है। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सहायक रजिस्ट्रार रीवा एवं अध्यक्ष विंध्य चेंबर सतना को नोटिस भेजी गई है।