मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं भरेगी सरकार

मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं भरेगी सरकार
 कैबिनेट बैठक में लिया फैसला, मुख्यमंत्री के सुझाव पर मंत्रियों ने जताई सहमति
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि मंत्रियों का इनकम टैक्स अब सरकार नहीं भरेगी। मंत्री अब खुद अपना इनकम टैक्स जमा करेंगे। अभी सामान्य प्रशासन मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाला आयकर भरता था। सरकार ने 52 साल से चले आ रहे फैसले को आज बदल दिया है।
कैबिनेट बैठक के बाद नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला आज कैबिनेट बैठक में लिया गया। उन्होनें बताया कि मध्य प्रदेश सरकार अब मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं जमा करेगी। इसका भुगतान अब खुद मंत्रियों को करना होगा। सरकार ने 1972 का यह नियम बदल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने इसका सुझाव रखा है जिस पर सभी ने सहमति दी।
शहीद होने पर माता-पिता को मिलेगी 50 फीसदी आर्थिक सहायता
विजयवर्गीय ने बताया कि जेल सुधार में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाए इस दिशा में सरकार जल्दी विधानसभा में विधेयक लाएगी। साथ ही कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि शहीदों के माता-पिता को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब जो भी सहायता राशि शहीद को दी जाती है उसकी 50 प्रतिशत शहीद की पत्नी और 50 प्रतिशत राशि माता-पिता को दी जाएगी। अभी तक यह पूरी राशि पत्नी को दी जाती थी, लेकिन कुछ ऐसे प्रकरण भी सामने आए जिसमें आश्रित माता-पिता को छोड़कर बलिदानी की पत्नी चली गई, जिससे उन्हें आगे का जीवनयापन में परेशानी का सामना करना पड़ा
विकासखंड स्तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं

विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट में फैसला किया गया मध्य प्रदेश के सभी विकासखंडों में स्थापित मृदा (मिट्टी) परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन कृषि स्नातक और कृषि क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियां करेंगी। प्रत्येक विकासखंड में 45-45 नमूनों की जांच के लिए राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके बाद संचालनकर्ता स्वयं मृदा परीक्षण करेंगे और राशि प्राप्त करेंगे।
रेल लाईनों के प्रस्ताव, निर्माण पर लोक निर्माण विभाग समन्वय करेगा
रेल परियोजनाओं से संबंधित कार्य परिवहन विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने के लिए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। नई रेल लाईनों के प्रस्ताव और उनका निर्माण एवं निर्माण कार्यों के लिए रेल विभाग से समन्वय का कार्य अब लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश के वे विद्यार्थी जो अन्य राज्यों के सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति दी जाएगी।
रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए प्रदेश में अब परिवहन के स्थान पर लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा और समन्वय का काम दिखेगा।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत पौधरोपण के लिए निर्धारित 10 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा नहीं रखी जाएगी यानी कोई संस्था दो हेक्टेयर में भी पौधरोपण करना चाहती है तो उसे भी अनुमति मिलेगी।
भारतीय खेल प्राधिकरण, भोपाल को खेल गतिविधियों के संचालन के लिए ग्राम गौरा तहसील हुजूर, भोपाल में लगभग एक एकड़ भूमि (पूर्व आवंटित भूमि के अतिरिक्त) आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव अनुसार विधि एवं विधायी कार्य विभाग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 और 45 में संशोधन किये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 पर बैठक में स्वीकृति दी गई।