अमानक खाद्य पदार्थ व तेल बेचने वालों पर ठोका सवा दो लाख का जुर्माना

रीवा | खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी करना संचालकों को महंगा पड़ गया है। अपर जिला दण्डाधिकारी ने अमानक खाद्य पदार्थ व तेल बेचने वालों पर 2 लाख 35 हजार का जुर्माना ठोक दिया गया है। गौरतलब है कि खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम इन दिनों पैकेज्ड फूड बनाने वाली फैक्ट्रियों पर जमकर कार्रवाई कर रही है। विभाग की टीम द्वारा हाल ही में कुछ विक्रेताओं की दुकानों से खाद्य पदार्थों व तेल के नमूने लिए गए थे, जिनकी जांच के बाद उन्हें अमानक पाया गया।

जिले भर में खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी जांच का कार्य किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विक्रेताओं से प्राप्त नमूनों की जांच करायी जा रही है। खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाये जाने पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती इला तिवारी ने अमानक खाद्य पदार्थ तथा तेल बेचने वालों पर दो लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत लगाया गया है। 

विक्रेता पर ठोका 50 हजार जुर्माना
इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विक्रेता सरोज प्रसाद गुप्ता नरेन्द्र नगर रीवा की दुकान से सफोला गोल्ड आयल तेल के नमूने लिये गये। पंचनामा बनाकर नमूने लेने की कार्यवाही की गई। नमूने की जांच कराये जाने पर यह अमानक पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सुनवाई के बाद अपर जिला दण्डाधिकारी ने अमानक खाद्य तेल की बिक्री का दोषी पाये जाने पर विक्रेता सरोज प्रसाद गुप्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 

सफोला आॅयल बनाने वाली कंपनी पर लगाया डेढ़ लाख का अर्थदण्ड
अमानक खाद्य तेल के निर्माता संचालक मेरिको लिमिटेड कंपनी 175 सीएसटी रोड कालिना सांता क्रूज मुम्बई पर एक लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी तरह फूलचंद गुप्ता मेन बाजार गुढ़ की दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गरी के लड्डू के नमूने लिये गये। नमूने की जांच कराये जाने पर इसे अमानक पाया गया। विक्रेता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद अपर जिला दण्डाधिकारी ने विक्रेता पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 35 हजार रुपए के जुर्माने के आदेश दिये। 

कई खाद्य पदार्थों के परिणाम आना बाकी
गत दिनों खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने जिले के अंदर संचालित खाद्य पदार्थ तैयार करने वाली फैक्ट्रियों पर दबिश दी है जिनके सेम्पल टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजे गए हैं। इसके अलावा पफकार्न, मोटू-पतलू, सेव समोसा, डेयली मिल्क, डबल डायमंड, पैसा-पैसा बनाने वाली समीर फूड्स की फैक्ट्री में भी दबिश दी गई थी जिसके नमूने इकट्ठा किए गए थे। इसके अलावा चोरहटा उद्योग विहार में स्थित पूजा आॅयल दाल मिल जो पवित्र सरसों ब्रांड, लूज अलसी तेल, शाही गुलनार ब्रांड के नाम से तेल बेचने का काम करती है उसके भी सेम्पल इकट्ठे किए गए थे, जिनके परिणाम आना अभी बाकी हैं।