लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी धारा 188 के तहत कार्रवाई
सतना | सतना जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव हो रहा है। इन परिस्थितियों के चलते कोरोना संक्रमण फैलने की गति को नियंत्रित करने राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने संपूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे का रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार की शाम 6 बजे से लॉकडाउन लागू हो गया है जो सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिले में सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी किराना, फल व सब्जी की दुकानें
लॉकडाउन अवधि में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनों से मुक्त रखा जावेगा उनमें अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन एवं स्थानीय स्तर पर अनलोड किया जा सकेगा। राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल, दूध एवं सब्जी की दुकानें प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। केमिस्ट, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम नियत समयानुसार खुले रहेगें। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा एवं तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन किन्तु उनके पास प्रतिष्ठान द्वारा जारी परिचय पत्र होना अनिवार्य होगा। परिचय पत्र में उनके ड्यूटी पर आने एवं जाने के समय का स्पष्ट उल्लेख होगा।
इन्हे भी रहेगी छूट
केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी, कर्मचारी का आवागमन में उनके द्वारा विभागीय परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी प्रवेश पत्र के साथ तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। टीकाकरण हेतु 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिक तथा टीकाकरण उपरांत प्राप्त प्रमाण पत्र धारक एवं कर्मी सायं 6 बजे तक आवागमन कर सकेगें। बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक अंतर-जिला एवं अंतर-नगर परिवहन लॉकलाडन से मुक्त होगा। सभी रेस्टोरेंट, खान-पान सामग्री तथा मेडिकल से संबंधित सामग्री को होम डिलेवरी की छूट रहेगी।
नगरीय क्षेत्रों में देशी, विदेशी मदिरा दुकानें भी रहेंगीं बंद
लॉकडाउन की अवधि में देशी, विदेशी सभी प्रकार की मदिरा दुकाने शुक्रवार की सायं 6 बजे से बंद करा दी गर्इं जो सोमवार की प्रात: 6 बजे तक बंद रहेंगी। वाईन की फुटकर बिकी (रिटेल आउटलेट), होटल बार (एफ.एल-3), देशी मद्य भाण्डागार सतना, इकाईयाँ पूर्णत: बंद रखी जायेगी। मदिरा दुकानों पर बिक्री पूर्णत: निषेध रहेगी एवं इस क्षेत्र मे मदिरा परिवहन पूर्णत: निषिद्ध रहेगा, एवं भाग अथवा भांग घोटा की दुकानें भी पूर्णत: बंद रहेगी।