भोपाल, जबलपुर, इंदौर अैर महाराष्ट्र से आने वालों को सात दिनों तक रहना होगा क्वारंटीन
सतना | कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी। कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा सतर्कता महाराष्टÑ और प्रदेश के इंदौर,भोपाल एवं जबलपुर से आने वाले लोगों को लेकर बरतने का निर्णय लिया गया है। इन चारों स्थानों से आने वाले लोगों को आवश्यक रूप से 7 दिवस के लिए क्वारेन्टाइन होना होगा। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा और क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सार्वजनिक आयोजन, 200 से ज्यादा की इजाजत नहीं
कोराना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले में मेला, त्यौहारों, सामाजिक कार्यक्रमों, राजनैतिक, धार्मिक कार्यक्रमों, आयोजनों में एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई है । अब किसी भी आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों का जन-समूह एकत्रित नहीं होगा।
कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
नगर पालिक निगम सतना क्षेत्रान्तर्गत आयुक्त नगर निगम, अनुभाग अंतर्गत उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत नगर पालिका अधिकारी, थाना प्रभारी का उडनदस्ता द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किये जाने तथा आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर अर्थदंड तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करेंगे।
इस पर होगी सख्ती
- मास्क लगाना अनिवार्य
- बाजार में दुकानों के
- बाहर बनाने होंगे गोले, लगानी होगी रस्सी
- सोशल डिस्टेसिंग सुनिश्चित कराई जाए
- दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वाले लोग मॉस्क लगाएं यह प्रतिष्ठानों संचालको को सुनिश्चित करना होगा
रेलवे स्टेशन में करनी होगी थर्मल स्क्रीनिंग
रेल्वे स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग रेल्वे विभाग द्वारा अनिवार्य कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कोविड के लक्षण वाले व्यक्तियों को तत्काल फीवर क्लीनिक में कोविड जांच के लिए भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार गृह,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन गृह,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।