पंचायतों में दर्ज होंगे बाहर से आने वाले लोगों के नाम-पते

सतना | कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर राज्य शासन ने जिले के सभी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को यह निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें। इतना ही नहीं ऐसे लोगों की मेडिकल जांच सुनिश्चित किए जाने का जिम्मा भी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को दिया गया है। 

गौर करने वाली बात यह है कि एक पखवाड़े से जिले में संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया था। इस दौरान यह भी कहा गया था कि अगर कोविड के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो अन्य जिलों की तरह सतना में भी रविवार को लॉक डाउन किया जाएगा। ऐसी स्थिति में राज्य शासन से दिशा निर्देश के बाद ही जिला कलेक्टर लॉक डाउन की घोषणा करेंगे। फिलहाल अभी इस तरह का कोई निर्देश राज्य शासन से नहीं आया है। परंतु सभी जिलों के लिए मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं।

क्वारंटाइन के लिए बनाएं व्यवस्था
प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यदि बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की जांच नहीं हुई है तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र एवं जनपद व जिला नोडल अधिकारी को देना होगा। साथ ही क्वारेंटाइन के लिए स्कूल एवं आंगनबाड़ी भवनों में व्यवस्था करनी होगी। ऐसा व्यक्ति जिसे सर्दी, सूखी खांसी, तेज बुखार के लक्षण हैं, उन्हें इलाज के साथ-साथ 14 दिन तक परिवार से अलग रहने की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल, आंगनबाड़ी भवनों में अलग रखे गए लोगों के बिस्तर, खाना, तौलिया एवं साबुन, पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के जिम्मेदार लोगों को करनी होगी। इतना ही नहीं परिसर में साफ-सफाई तथा शौचालय एवं साबुन से हाथ धोने हेतु साबुन-पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी।

व्यवस्थाओं में व्यय करेंगे पंचायत की निधि 
प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि क्वारेंटाइन किए गए सभी व्यक्तियों की जानकारी, नाम, पिता का नाम , आधार कार्ड व मोबाइल नंबर ग्राम पंचायत कार्यालय में दर्ज किए जाएं। साथ ही क्वारेंटाइन सेंटर के संचालन हेतु 15वें वित्त आयोग के राशि में उपयोग ग्राम पंचायत के अनुमोदित बजट अनुसार पंचायत की निधि से राशि व्यय की जा सकती है।  इन निर्देशों का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग के मार्गदर्शन में किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय हेतु पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, स्वास्थ्य विभाग, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं शिक्षक की एक समिति गठित कर दिशा निर्देशों का पालन करेंगी। कार्रवाई की दैनिक जानकारी पंचायत राज संचालनालय को उपलब्ध कराई जाएगी।