सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्य सरकार से जुड़ा व्यक्ति नहीं बन पाएगा चुनाव आयुक्त

भोपाल | हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को बदला है। इसके बाद से राज्य की ममता बनर्जी सरकार लगातार आयोग पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। इसी मामले पर देश के सर्वोच्च यालय ने कहा है कि चुनाव आयोग देश के संविधान के नियमों के प्रति जवाबदेह है और उसका निष्पक्ष होना बेहद आवश्यक है। इसलिए कोई भी राज्य सरकार अपने किसी भी सेवारत नौकरशाह को चुनाव आयोग का अतिरिक्त प्रभार नहीं सौंप सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त करना देश के संविधान के खिलाफ है।

गोवा सरकार के फैसले पर सवाल 
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा सरकार के एक सचिव को राज्य के चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने के मामले पर सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जो शख्स सरकार में कोई पद संभाल रहा हो उसे राज्य के चुनाव आयुक्त के पद पर कैसे नियुक्त किया जा सकता है।