एक माह में पांच दिनों से भी कम खुलीं जिले की 53 राशन दुकानें

सतना | कलेक्टर अजय कटेसरिया ने लक्षित वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के लिए राशन दुकानों को माह में कम से कम 11 दिवस खुले रखने के निर्देश दिए हैं। खाद्यान्न वितरण और गेहूं उपार्जन की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने माह में 5 दिवस से कम खुलने वाली दुकानों के सेल्समैन एवं प्रबंधकों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत हरेंद्र नारायण, एसडीएम दिव्यांक सिंह, सुरेश अग्रवाल, धीरेंद्र सिंह, संस्कृति शर्मा, राजेश शाही, केके पाण्डेय, जिला आपूर्ति अधिकारी केके सिंह सहित नागरिक आपूर्ति निगम एवं खाद्य विभाग के अधिकारी तथा जनपद सीईओ भी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री कटेसरिया ने लक्षित वितरण प्रणाली के तहत विकासखंडवार राशन दुकानों के खुलने और खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा की। जिले की कुल 817 राशन दुकानों में से 53 दुकाने माह में 5 दिवस से कम खुलना पाई गई। कलेक्टर ने इन सभी 53 राशन दुकानों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक माह कम से कम राशन दुकानों से 95 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण होना चाहिए। राशन दुकानों में 10 दुकानों का खाद्यान्न वितरण 30 प्रतिशत से कम पाए जाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की खाद्यान से जुड़ी कुल 1199 में से 277 शिकायतें खाद्यान्न पर्ची से संबंधित पाए जाने पर जनपद पंचायत के सीईओ को निराकरण करने के निर्देश दिए गए। 

अजा, जजा के सभी परिवार हकदार 
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि डी श्रेणी के कर्मचारी से ऊपर और इनकम टैक्स पेयी को छोड़कर सभी अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार खाद्यान्न पर्ची के हकदार हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के किसी भी पात्र हितग्राही को खाद्यान पात्रता पर्ची से वंचित नहीं रखा जाए। परिवार के सभी पात्र सदस्यों को इसका लाभ दिया जाए।