निजी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन
भोपाल। स्कूलों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा खासकर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बाल आयोग और भोपाल जिला प्रशासन ने एक बैठक में फैसला लिया कि निजी स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती के दौरान पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी स्कूलों को बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देनी जरूरी होगी।
बाल आयोग के सदस्य अनुराग पांडे ने बताया कि स्कूलों में 1098 जैसे हेल्पलाइन नंबर चस्पा करना अनिवार्य होगा। यह नंबर पीवीसी या पेपर पर लगाने होंगे। ऐसा न करने पर संबंधित स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अभी मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल के कई निजी स्कूलों में मासूम बच्चियों और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में सामने आ चुके है। जिससे बच्चों के परिजनों में भी एक डर का माहौल बना हुआ है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बाल आयोग और जिला प्रशासन ने बैठक कर निर्णय लिया है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के समय शिक्षण संस्थानों को उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर कोई निजी स्कूल इसका उल्लंघन करता है तो संबंधित स्कूलों पर कार्रवाई भी प्रशासन की ओर से की जाएगी। बैठक में निजी स्कूलों के शिक्षक, लिपिकीय स्टाफ, माली, चौकीदार, ऑउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारी, बस-वैन के ड्राइवर, कंडक्टर सभी को पुलिस वेरीफिकेशन के दायरे में रखा गया है।