निजी अस्पतालों को करना होगा संक्रमितों का इलाज
सतना | कोरोना का नाम सुनते ही निजी अस्पताल संचालक या उनके प्रबंधक मरीज से मुह मोड़ लेते हैं और उनका उपचार करने से हाथ खड़े कर लेते हैं पर अब ऐसा नहीं होगा और नर्सिंग होंम संचालको को कोरोना संक्रमितों का भी उपचार करना होगा। इतना ही नहीं हॉस्पिटल कोविड 19 के उपचार की निर्धारित दरें रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करेंगे। यह अति आवश्यक होगा। सरकार के आदेश हैं कि निजी अस्पतालों में वायरस से संक्रमित मरीज का इलाज करना है और यदि उपचार के दौरान वह संक्रमित होता है तो उसे बाहर नहीं कर सकते हैं बल्कि उसे कोविड वार्ड में रखकर इलाज मुहैया कराना होगा। इलाज में बेड चार्ज क्या होगा ये बताना अनिवार्य है,मरीज से मनमानी पैसा नहीं लेने के सरकारी निर्देश हैं।
मरीज-परिजन को भी जानकारी देना जरूरी
कोरोना संक्रमित मरीज यदि सतना के किसी भी निजी चिकित्सा संस्थानों में भर्ती होता है तो उसे बेड चार्ज क्या लगेगा इसकी जानकारी देना होगा। रिसेप्शन में निर्धारित दर की सूची यदि मरीज और परिजन मांगे तो उनको उक्त सूची देना जरूरी है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान बीते साल सतना के सभी निजी अस्पतालों में मरीजों को नहीं देखा जा रहा था और बुखार -जुकाम के नाम पर ही उन्हे दुत्कार कर भगाने का काम किया गया था।
40 फीसदी ज्यादा हो सकता है रेट
जिले के सभी नर्सिंग होम- निजी हॉस्पिटल (क्लीनिकल स्टाविलिश मेंट) को कोविड-19 के उपचार की निर्धारित दरों को रिसेप्शन काऊंटर पर प्रदर्शित करना जरूरी है। निर्धरित दरों के संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि 29 फरवरी 2020 को नर्सिंग होम, निजी हॉस्पिटल के द्वारा जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित की गई दरों से निर्धारित दरें 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
उच्च न्यायालय के 23 सितम्बर को पारित आदेश में कोविड- 19 उपचार की निर्धारित दरों को नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को रिसेप्शन काऊंटर पर प्रदर्शित करने के संबंध में आदेश पालन के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए है। संचालक राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो ने बताया कि सभी नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को उच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 की रोकथाम संबंधी प्रकरण में 23 सितंबर 2020 को पारित आदेश के पालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।