एनएचएम संविदा कर्मचारियों को मिलेगा मातृत्व और पितृत्व अवकाश

भोपाल। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को भी 1 अप्रैल से मातृत्व और पितृत्व अवकाश मिलेगा। मातृत्व अवकाश की अवधि 6 महीने और पितृत्व अवकाश की अवधि 15 दिन तय की गई है। इससे प्रदेश के करीब 32 हजार संविदा कर्मचारियों को फायदा होगा।
बता दें कि पहली बार ’संविदा मानव संसाधन मैनुअल-2025’ लागू किया गया है। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसके लागू होने के बाद एनएचएम में कार्यरत 32 हजार संविदा कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। महिला संविदा कर्मियों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश और पुरुष संविदा कर्मियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में पहली बार 1 अप्रैल 2025 से ’संविदा मानव संसाधन मैनुअल-2025’ लागू होगा। हर साल अनुबंध नवीनीकरण के लिए शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। नियमित कर्मचारियों के जैसे सैलरी मिलेगी और विशेष अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वेतन में वृद्धि होगी, महंगाई के हिसाब से वेतन में वृद्धि होगी. एक ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा और अब कर्मचारियों के तबादले का अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति को मिलेगा। नवीन नीति में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ जांच चल रही हो, तो उसे 50þ वेतन प्रदान किया जाएगा। स्थानांतरण प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है।
अंतर-जिला तबादले की सुविधा
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की सुचारु व्यवस्था के लिए संविदा कर्मचारियों को अंतर-जिला स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की गई है। जिला स्वास्थ्य समिति को जिले में स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक स्पष्ट शिकायत निवारण अनुक्रम निर्धारित किया गया है। आकस्मिक परिस्थितियों में परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति और एक्स-ग्रेशिया सहायता राशि के प्रावधान किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार विशेष अवकाश की सुविधा भी संविदा कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी।