शिवराज कैबिनेट: कृषि उपकरणों पर पंजीकरण शुल्क को दस से घटाकर किया एक फीसदी
भोपाल | मप्र में कृषि उपकरणों की खरीद पर अब सिर्फ 1% पंजीकरण शुल्क लगेगा। यह अभी 10 प्रतिशत तक लगता था। इससे किसानों को अधिकतम ढाई लाख रुपए तक का फायदा होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ही अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को एक और राहत देते हुए फैसला किया है कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाले पंजीकरण शुल्क(1%) लगने की अवधि 2 साल के लिए बढ़ाई जा रही है’
28 मार्च तक खरीफ फसल का ऋण चुका दिया जाएगा
खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.45 लाख टन गेहूं नीलाम किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई-आॅक्शन प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। दरों के संबंध में निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति लेगी।
विकास प्राधिकरणों का ब्याज माफ
बैठक में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, देवास, ग्वालियर और उज्जैन विकास प्राधिकरण को दिए गए ऋण पर अधिरोपित ब्याज एवं दांडिक ब्याज की राशि 12.25 करोड़ रुपए को माफ किया जाएगा। प्राधिकरणों को वर्ष 1959 से 2001 के बीच शासन ने संचालनालय के माध्यम से 3.05 करोड़ रुॅपये का ऋण दिया था। एक अन्य फैसले में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को .462 हेक्टेयर जमीन बिना प्रीमियम तथा वार्षिक भू-भाटक एक रुपये में देने का निर्णय लिया गया। यह भूमि इस शर्त के साथ दी जाएगी कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित की गई है, उसमें ही उपयोग किया जाएगा।
बिजली की दर में मिलेगी छूट
बैठक में तय किया गया कि स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने और बड़े निवेश को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक इकाइयों को बिजली की दर में जो छूट दी गई थी, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर छूट को मिलाकर बिल जारी किए जाएंगे। इस छूट के लिए अनुदान शासन बिजली कंपनी को देगा। साथ ही इकाइयों को जीएसटी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप उनकी पात्रता की शेष अवधि में उद्योग निवेश संवर्धन सहायता का लाभ दिया जा सकेगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के लिए मध्यम अवधि ऋण की रिफाइनेंसिंग सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया से करने के लिए शासन 684.27 करोड़ रुपये की गारंटी देगी।
सड़कों पर खर्च करेंगे 500 करोड़ रुपए, लगेगा टोल
कैबिनेट में यह फैसला भी लिया गया कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य के तहत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम 500 करोड़ रुपये का लोन सरकार की गारंटी पर लेगा। इस राशि का उपयोग सड़क विकास निगम द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों और मौजूदा सड़कों के निर्माण व मरम्मत में किया जाएगा। इन सड़कों पर राजस्व प्राप्ति के लिए टोल भी लगाए जाएंगे।