अब विदेश में रहकर भी यहीं से बनवा सकेंगे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस
सतना | अब विदेश में रहकर भी सतना सहित प्रदेश में रहने वाले लोग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आइडीपी) के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विदेशों में बैठकर ही इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आॅनलाइन बनवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें दो हजार रूपए अतिरिक्त देने होंगे, यानि तीन हजार फीस चुकानी होगी। साथ ही दूतावास के सहयोग से जानकारी देकर सारथी पोर्टल के जरिए आॅनलाइन लाइसेंस बनवा सकेंगे।
गौरतलब है कि सतना में गाहे-बगाहे लायसेंस बनवाने ऐसे लोग आते हैं, जो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, सिंगापुर, कनाडा, फ्रांस सहित अन्य देशों में रह रहे हैं। वहीं प्रदेश में रोजाना करीब 20 से 25 लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मूल रूप से रहने वाले प्रदेश के लोगों को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) आना पड़ता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में आइडीपी संबंधी अधिसूचना जारी की है। इस सुविधा से विदेशों से हजारों रूपए विमान का किराया देकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
परिवहन विभाग ने अंतरराष्ट्रीय ड्रायविंग लायसेंस धारकों को एक नई सुविधा प्रदान की है। अब इन लोगों को अपने लायसेंस को रिन्यूअल करवाने के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के चक्कर नहीं लगाना होंगे। ऐसे लोग विदेश में बैठे हुए आॅनलाइन ही लायसेंस रिन्यूअल करवा सकेंगे। आरटीओ संजय श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ड्रायविंग परमिट यानी अंतरराष्ट्रीय लायसेंस भी कहा जाता है। इसकी वैधता छह माह की होती है।
आवेदक को अगर ज्यादा समय के लिए बाहर रहना होता है, तो उसे भारत आकर अपने संबंधित आरटीओ में आकर इसे रिन्यूअल करवाना होता था। लेकिन अब इस नियम में संशोधन करते हुए इसके रिन्यूअल की सुविधा आॅनलाइन कर दी गई है। इसके अनुसार अब आवेदक को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करेगा। यहां पर जरूरी दस्तावेजों को लगाने के बाद उसे फीस भरनी होगी। इसके लायसेंस को रिन्यू कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ही लायसेंस को उसके पते पर पोस्ट भी कर देगा। विदेश में रहने वाले आवेदकों को तीन हजार रुपये की फीस भरनी होगी। वहीं अब आवेदन के साथ मेडिकल और वीजा के दस्तावेज लगाने से भी छूट प्रदान कर दी गई है।
आॅनलाइन आवेदन करने पर पोर्टल के जरिए बेवकैम के माध्यम से फोटो खींचकर व दस्तावेजों की जांच कर ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेंगे। लाइसेंस बनने के बाद विदेशों में संबंधित पते पर लाइसेंस भिजवाए जाएंगे।
मुकेश जैन, परिवहन आयुक्त