आज शाम 6 बजे से 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन

सतना | कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिये शासन के गृह विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी किये गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार को प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। शासकीय कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। शनिवार तथा रविवार को शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। कार्यालय आगामी तीन महीने तक प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। यह आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेगा। 

इन्हे रहेगी छूट 

  • अन्य राज्यों से वस्तुओं तथा व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति रहेगी। 
  • आॅटो और बसों का संचालन जारी रहेगा

ये दुकानें खुली रहेंगी

  • दवा,अस्पताल,पेट्रोल पंप,बैंक,एटीएम 
  • बारह बजे तक छूट 
  • राशन,दूध एवं सब्जी 

इनके आवागमन की अनुमति 

  • औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिये कच्चा माल तैयार करने वाली इकाईयों तथा औद्योगिक इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवागमन की । 
  • केन्द्र,राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की।
  • परीक्षा केन्द्र जाने वाले एवं परीक्षा केन्द्र से आने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के आयोजन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को।
  • शनिवार व रविवार को 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए छूट , अपरान्ह 3 बजे के बाद उन्हें दिखाना होगा वैक्सीनेसन सर्टिफिकेट । 

इन्हे भी छूट

  • एंबुलेंस,फायर ब्रिगेड सेवाएं एवं टीकाकरण के लिये जाने वाले नागरिक। बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक । 

ये रहेंगी बंद 

  • शैक्षणिक संस्थान और आॅगनबाड़ी

अब नया नारा : एमपी मतलब मास्क पहनों 

  • आत्म-अनुशासन बनाए रखते हुए मास्क का उपयोग करें
  • सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं रखें 
  • बार-बार हाथ धोएं 
  • अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने
  • और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाएं