व्यावसायिक उपयोग करने वालों की जमीन की लीज होगी निरस्त
भोपाल। सरकार से लीज पर जमीन लेकर जमीन का व्यवसायिक उपयोग या जमीन किराए पर देने वालों को अब उद्योग विभाग चिहिंत करेगा। ऐसी जमीनों की लीज को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से आवंटित जमीन पर फैक्ट्री न लगाकर शोरूम बनाकर व्यावसायिक उपयोग करने या किराये पर देने वालों से जमीन वापस ली जाएगी। ऐसी जमीनों को उद्योग विभाग चिह्नित करेगा और उनकी लीज निरस्त कर वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीआईडीसी) और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) ने ऐसी जमीनों की तलाश शुरू कर दी है। जिलों से भी रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार की सूची में प्रदेशभर में लगभग नौ हजार से अधिक उद्योग संचालित है। जिस जमीन पर शोरूम खोल लिए हैं या जमीन किराए पर दे रखी है। लीज नियम का उल्लंघन मानते हुए सरकार इनकी लीज निरस्त करेगी।
गौरतलब है कि राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में ही करीब 1200 औद्योगिक इकाइयां हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश में गैर-औद्योगिक कार्य संचालित किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसे उद्योगपतियों से जमीन वापस लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के चलते इस पर अमल नहीं हो सका।
उल्लेखनीय है कि एनसीबी और गुजरात एटीएस की कार्रवाई में भोपाल के बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स बनाने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने संबंधित उद्योग की जमीन की लीज निरस्त करने का नोटिस दिया है। जिन जमीनों का गैर औद्योगिक उपयोग या अवैध गतिविधियां संचालित होती पाई जाती हैं तो संबंधित जमीन जिसको आवंटित है, उसके और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एमएसएमई और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ऐसी जमीनों की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंपेगा।