तीन माह के लिए कलेक्टरों के बढ़ाए अधिकारी
भोपाल। प्रदेश में त्योहारों को देखते हुए असमाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने सभी कलेक्टर को तीन माह के लिए अधिकार बढ़ा दिया है। अब कलेक्टर एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। इस आशय का सरकार ने राजपत्र भी जारी कर दिया है।
प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने कलेक्टरों को अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए डीजीजी पहले ही सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को आदेश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री डा मोहन यादव के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने कलेक्टरों के अधिकारों को भी बढ़ा दिया है। इसके तहत कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। संबंधित जिले के कलेक्टर सांप्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने वालों और राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। यह अधिकार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रभावशील रहेंगे।