चार बोतल हेरिटेज मदिरा घर में रखने की मिल सकती है छूट
सरकार बना रही नई आबकारी नीति
भोपाल। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति में हेरिटेज शराब के विक्रय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई नीति में कुछ छूटे भी मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत शराब प्रेमी को घर में चार बोतल हेरिटेज शराब रखने की छूट मिल सकती है। पहले यह प्रतिबंधित था।
प्रदेश सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति बनाने जा रही है। नई आबकारी नीति में शराब प्रेमियों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। नई आबकारी नीति के तहत अब होटल बार में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य होगा, साथ ही बार के मेन्यू में भी हेरिटेज मदिरा का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नई आबकारी नीति के तहत लोग अपने घरों में भी हेरिटेज मदिरा रख सकेंगे। सरकार ने अब घर में हेरिटेज शराब की चार बोतल रखने की छूट देने पर विचार किया है।
गौरतलब है कि इससे पहले हेरिटेज यानि महुआ से बनाई जानी वाली शराब को घर में रखना प्रतिबंधित था। हेरिटेज यानि जनजातीय समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली महुआ के फूल से शराब की अपनी अलग पहचान है, इसकी उपलब्धता सीमित है। अभी उत्पादन सीमित हो रहा है पर नई इकाइयां आगे आ रही हैं। वर्तमान में डिंडोरी और अलीराजपुर जिलों में दो स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन के लिए छूट दी गई है। हेरिटेज मदिरा पर सरकार कोई शुल्क नहीं लेती है।