नहीं लगाया मॉस्क तो भरने होंगे 100 रुपए

सतना | कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने पर जोर दिया जाने लगा है, यहां तक कि बिना मास्क सार्वजनिक स्थान पर निकलने पर 100 रूपए का अर्थदण्ड का प्रावधान भी किया गया है। बगैर मास्क पाए जाने पर कड़ाई के साथ सौ रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए शहर को आठ जोन में बांट कर नगर निगम आयुक्त तन्वी हुड्डा ने तीन सहायक आयुक्त समेत अधिकारियों की ड्यिूटी लगाई है। 

इन्हें कार्रवाई की जिम्मेदारी 
शहर को आठ जोन में बांट कर बिना मास्क पाए जाने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है उनमें योगेश तिवारी (कार्यपालन यंत्री) को 5 से 10, एसडी पांडेय (सहायक आयुक्त) 1 से 4 एवं 29 तक एवं कार्यालय विवेकानंद भवन, वीरेन्द्र तिवारी (सहायक आयुक्त) को 11 से 16 तक, नागेन्द्र सिंह (कार्यपालन यंत्री)को 35 से 40 तक, अरुण तिवारी (कार्यपालन यंत्री)को 17 से 20 तक, धर्मेन्द्र शर्मा (सहायक आयुक्त) को 41 से 45 तक, आरपी सिह (सहायक यंत्री)को 26 से 34 तक एवं विनय गुप्ता (सहायक यंत्री) को21 से 25 तक।

चौराहे में हो रही उद्घोषणा
इसी के साथ ही कोरोना के बढते संक्रमण को दृष्टिगत शहर के विभिन्न चौराहों में स्थापित 34 स्क्रीन एवं 60 पी.ए. सिस्टम एवं 49 निकाय के वाहनों के माध्यम से शहर के नागरिकों को अनिवार्यत: मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की उद्घोषणा एवं प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है।