कांग्रेस  के पूर्व विधायक को दो साल की सजा

कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को 2 साल की सजा हुई है। उनके साथ प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे आकाश चौहान, धनजी गिरी को भी सजा सुनाई गई है। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने 8 साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है।

कांग्रेस  के पूर्व विधायक को दो साल की सजा
भोपाल। कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को 2 साल की सजा हुई है। उनके साथ प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे आकाश चौहान, धनजी गिरी को भी सजा सुनाई गई है। भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने 8 साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है। दरअसल मामला 8 साल पुराने मामले में अदालत ने यह सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि  साल 2016 में एनएसयूआई में रहते हुए विपिन वानखेड़े ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया था। इस दौरान उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया था। आंदोलन में उनके सभी साथी भी शामिल थे। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। इन नेताओं पर 11- 11 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
एक साल में दूसरी सजा
कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ एक साल में यह दूसरी सजा सुनाई गई है। इससे पहले 6 अक्टूबर 2023 को भी एक अन्य मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में वानखेड़े के साथ 6 साथियों के सजा सुनाई गई थी। वह मामला करीब 12 साल पुराना है। 2011 का है, जब विधायक विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी एनएसयूआई कार्यकर्ता थे। ये दोनों उस दौरान मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर भोपाल विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। पुलिस ने उस दौरान विपिन वानखेड़े समेत 6 लोगों को पुलिस पर पथराव करने, वाहनों में तोड़फोड़ को लेकर आरोपी बनाया था।