प्रदेश में जवान की मौत के बाद पत्नी को सेवानिवृत्ति की आयु तक मिलेगा वेतन
भोपाल | मध्य प्रदेश पुलिस के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले की वजह से अब पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को रिटायरमेंट की आयु तक अंतिम वेतन मिलेगा। यानी पत्नी को रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष तक वेतन मिलेगा।
पहले ऐसी व्यवस्था पुलिस विभाग में नहीं थी लेकिन, अब सरकार ने आदेश जारी कर इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम 1965 में संशोधन करके उपनियम स्थापित किया है। पुलिस के असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम में अधिकतम उपलब्धियां शब्द का उपयोग किया था।
इससे असमंजस की स्थिति बन रही थी। इसमें सुधार करने के लिए नियम में संशोधन किया गया है। इस वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की वृद्धि नहीं जुड़ेगी। साथ ही पुलिसकर्मी की रिटायरमेंट की आयु पूरी होने के बाद वेतन के 50% के बराबर परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा।